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पंचायत चुनाव: निर्वाचन की तैयारी में जुटे जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट

संत कबीर नगर : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश में जनपद में कार्मिक ड्यूटी लगाई जा रही है। सकुशल मत

By Edited By: Published: Wed, 07 Oct 2015 11:01 PM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2015 11:01 PM (IST)
पंचायत चुनाव: निर्वाचन की तैयारी में जुटे जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट

संत कबीर नगर :

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राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश में जनपद में कार्मिक ड्यूटी लगाई जा रही है। सकुशल मतदान कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आचार संहिता के पालने कराने में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट जुट गए हैं। जनपद के विभिन्न स्थानों से बैनर, होर्डिंग्स हटा दिए गए है। प्रथम चरण में सर्वाधिक तीन ब्लाक मेहदावल, सांथा, बेलहर कला का चुनाव नौ अक्टूबर को होगा।

चुनाव आयोग का निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी डा.सरोज कुमार के निर्देशन में लोक सभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए चरण वार कार्यक्रम प्रारंभ है। इसमें सचल दस्ता के साथ, आय-व्यय परीक्षक, लेखा परीक्षक, निरीक्षक, समाचार व विज्ञापन परीक्षक, संचार दस्ता, वीडियोग्राफी, मद्य पान निरीक्षक जैसे तकरीबन तीन दर्जन अधिकारी पर्यवेक्षण के लिए लगे हैं। इसके साथ ही मतदान अधिकारी, मतदान कर्मी प्रथम, द्वितीय, तृतीय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला उप निर्वाचन अधिकारी कमला प्रसाद यादव ने बताया कि आयोग के निर्देश पर मतदान कर्मियों से संबंधित कार्य किया जा रहा है। यातायात प्रबंध, प्रशिक्षण प्रबंध कार्य एसडीएम, निर्वाचन सामग्री प्रबंधन, व्यय लेखा कार्य, प्रेक्षक की व्यवस्था कार्य डिप्टी, कानून व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, मत पत्र वितरण आदि कार्य, कम्यूनिकेशन तथा शिकायत निस्तारण आदि कार्य के लिए प्रभारी नियुक्त हैं। इसके साथ ही चुनाव से संबंधित जांच कमेटी भी गठित है। इससे पूर्व आयोग को ब्लाक क्षेत्र का नाम, संख्या, मतदान का सीरियल नंबर, मतदेय स्थल समेत विभिन्न ¨बदु पर सूचनाएं भेजी गई हैं।

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-नियमों के उल्लघंन पर होगी कार्रवाई

-राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सामान्य निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू है। राजनैतिक दल, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो भी निर्वाचन से संबंधित है उन पर नियम लागू रहेगा। नियमों व उपनियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वज दंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। सामान्य व्यक्ति के भी भूमि भवन, दीवार आदि पर बिना अनुमति पर रोक रहेगी। एक दल द्वारा लगाए गए झंडे को दूसरे दल द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। मताधिकार के प्रयोग के लिए हर मतदाता स्वतंत्र है उस पर किसी भी प्रकार का प्रलोभन व दवाब बनाने पर कार्रवाई होगी।

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-कार्यक्रम की लेनी होगी पूर्व अनुमति

संतकबीर नगर : चुनाव में सभा व जुलूस के आयोजन की पूर्व अनुमति लेनी होगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के स्थान, समय, संख्या, वक्ता आदि के बारे में पहले से जानकारी देनी होगी। जुलूस के लिए स्थान, समय, मार्ग आदि की पूरी जानकारी देकर अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।


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