तेरह माह बाद हत्या का मुकदमा दर्ज, चार नामजद
संत कबीर नगर: बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम निघुरी मे तेरह माह पूर्व हुई हत्या के मामले में शनिवार
संत कबीर नगर:
बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम निघुरी मे तेरह माह पूर्व हुई हत्या के मामले में शनिवार को मुकदमा कायम हुआ है। उक्त मुकदमा कोर्ट के आदेश पर हुआ है जिसमें चार को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
मेहदावल निवासी राधिका देवी पत्नी स्व. गंगाराम का 18 वर्षीय पुत्र गणेश अविवाहित था और वह निघुरी में दुकान रखकर परिवार का भरण पोषण करता था। वहीं उसके निकट ही उमा देवी भी फल आदि की दुकान करती थी और दोनो के बीच संबंध गया था। 18 अक्टूबर 2013 को वह शाम को उसने गणेश को जमकर शराब पिलाया तथा उसके पास का रुपया आदि ले लिया। गंभीर अवस्था में आटो से ले जाकर उसे खलीलाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय मे भर्ती करवाने के बाद वहां से फरार हो गई। अस्पताल में ही थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामले में तहरीर देने के बाद भी मुकदमा कायम नहीं होने पर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां से बखिरा पुलिस को मुकदमा कायम करने का निर्देश दिया गया था। इस क्रम मे शनिवार को बखिरा पुलिस ने उमा देवी पत्नी स्व. स्वामीनाथ, राधेश्याम पुत्र पियारे, पियारे पुत्र बद्री, गंगाराम उर्फ साधू निषाद सभी निवासी ग्राम निघुरी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा कायम किया है। थानाध्यक्ष एसपीगौतम ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है।