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पुनरावृत्ति रोकने में जुटे अफसर

सम्भल। पंचायत चुनाव के पहले चरण में आई घटनाओं, समस्याओं, शिकायतों को जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाच

By Edited By: Published: Sun, 11 Oct 2015 12:59 AM (IST)Updated: Sun, 11 Oct 2015 12:59 AM (IST)
पुनरावृत्ति रोकने में जुटे अफसर

सम्भल। पंचायत चुनाव के पहले चरण में आई घटनाओं, समस्याओं, शिकायतों को जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी ने गंभीरता से लिया है। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण के मतदान में ध्यान देने योग्य विशेष निर्देश दिए हैं। वहीं कहा है कि ग्राम कुतुबपुर सक्ता ब्लॉक असमोली में पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई त्रुटि की पुनरावृत्ति किसी भी कीमत पर न होने पाए।

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डीएम एनकेएस चौहान ने कहा है कि प्रशिक्षण में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि मत-पत्रों को जारी करते समय पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी को निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के विषय में विशेष ध्यान रखा जाये। यह भी पुन: स्पष्ट किया जाये कि मतदान दल का कोई कर्मी अथवा पुलिस कर्मचारी/अधिकारी मतदान केन्द्र के बाहर जाकर किसी तरह का आतिथ्य ग्रहण नहीं करेगा एवं न ही मतदान केन्द्र सामान्य परिस्थितियों में छोडे़गा। पीठासीन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना उनका दायित्व होगा। ग्राम हाजीपुर ब्लॉक असमौली के मतदेय स्थल संख्या 174 के प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किये गये कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं हानी चाहिए।

डीएम ने कहा है यदि किसी मतदेय स्थल पर क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत सदस्य के दो निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के मतदाता सम्मिलित हैं, तो ऐसे मतदेय स्थलों की पहले पहचान कर ली जाये। इन मतदेय स्थलों के मतदान टोली मतदान कराये जाने हेतु प्रस्थान करने वाले दिन विशेष प्रशिक्षण देकर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक सुभेदक चिह्न की मोहर अंकित किये जाने की प्रक्रिया पुन: समझा दी जाए। यह भी स्मरण करा दिया जाए कि पृथक-पृथक क्षेत्र की मतदाता सूची मतदेय स्थल के बाहर पृथक-पृथक प्रर्दिशत की जाएगी तथा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को उस क्षेत्र हेतु निर्गत मत-पत्र ही जारी किये जायेंगे, जिनके पीछे उस निर्वाचन क्षेत्र की सुभेदक चिह्न की मोहर में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक लिखा हो।

अन्तिम प्रशिक्षण में बार-बार यह भी स्मरण कराया जाए कि यदि एक ही मत-पेटी में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के मत-पत्रों को डाला जायेगा, तो मतदान अधिकारी तृतीय के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु पृथक-पृथक मत-पेटी का प्रयोग किया जाये।


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