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आय घोषणा 2016 करदाताओं के लिए लाभकारी : खन्ना

देवबंद (सहारनपुर) : संयुक्त आयकर आयुक्त कमल कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई आय घोषणा 2016

By Edited By: Published: Tue, 28 Jun 2016 10:36 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2016 10:36 PM (IST)
आय घोषणा 2016 करदाताओं के लिए लाभकारी : खन्ना

देवबंद (सहारनपुर) : संयुक्त आयकर आयुक्त कमल कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई आय घोषणा 2016 के तहत करदाता को अघोषित आय पर 30 नवंबर 2016 तक कर जमा कराना अनिवार्य होगा।

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शिक्षक नगर स्थित आयकर कार्यालय पर हुई करदाताओं की बैठक में उक्त जानकारी देते हुए संयुक्त आयकर आयुक्त ने बताया कि इसके अंतर्गत करदाता को अपनी आय घोषणा फार्म-1 में भरकर प्रधान आयकर आयुक्त मुजफ्फरनगर कार्यालय में जमा कराना है या आनलाइन भी इसकी फाइलिंग की जा सकती है। यह भी बताया कि आयकर दाता को कुल घोषित आय पर 45 प्रतिशत की दर से कर जमा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ उन निर्धारण वर्ष में नहीं मिलेगा जिनमें विभाग द्वारा पहले ही आयकर नियमों के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा चुका है। इस योजना में उस आय की घोषणा की जा सकती है जो आयकर अधिनियम कर योग्य हो। इस मौके पर आयकर उपायुक्त केडी भट्ट, आयकर अधिकारी फूलचंद, सत्येंद्र, संतोष, तरुण के अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, व्यापार मंडल व देवबंद सर्राफा एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।


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