दोहरे हत्याकांड में नौकर दंपती को उम्रकैद
सहारनपुर : चार साल पहले देहात कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में फैसला स
सहारनपुर : चार साल पहले देहात कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने दोषी दंपती को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। घर में काम करने वाले छत्तीसगढ़ के इस दंपती ने दो लोगों की हत्या के बाद लाखों की लूट की थी।
अभियोजन अधिकारी ओपी मिश्र के मुताबिक, मामले की रिपोर्ट 19 मई 2010 को सुल्तानपुर निवासी अनिल कुमार ने देहात कोतवाली में दर्ज कराई थी। अनिल कुमार के पिता मान सिंह शिवमंदिर सुल्तानपुर के पुजारी थे और पूजापाठ के बाद वह रात को महंत हरि प्रकाश के डेरे में सोने चले जाते थे। वहां हरि प्रकाश का ममेरा भाई पवन भी रहता था। 19 तारीख की सुबह जब मान सिंह पूजापाठ करने मंदिर नहीं पहुंचे तो डेरे में जाकर देखा गया। पवन की लाश चारपाई पर पड़ी थी और उसके गले में फंदा था, जबकि मान सिंह का शव अनाज के कमरे में पड़ा था। बिजली के तार से उनका गला घोंटा गया था। घर से नौकर मोंटी व उसकी पत्नी गायब थी। इसकी सूचना महंत हरि प्रकाश ने पुलिस को दी तो उसने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पता चला कि घर में रखे लाखों रुपये लूटकर मोंटी व उसकी पत्नी कमला गायब हैं। पुलिस ने उन्हें छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर के गांव मोहड़िह से गिरफ्तार किया और चार लाख 69 हजार रुपये बरामद किये। विवेचना के बाद पुलिस ने समरूलाल वैष्णव उर्फ मोंटी व उसकी पत्नी कमला बाई के खिलाफ चार्जशीट पेश की। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश चवन प्रकाश ने समरूलाल व कमला बाई को दोषी करार देते हुए हत्या के जुर्म में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना, चोरी के जुर्म में 10-10 साल कैद व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना, चोरों का माल बरामद होने पर तीन-तीन साल व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा एससीएसटी एक्ट के तहत उम्रकैद व 10-10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।