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फेसबुक पर दोस्ती की सनक में कानपुर के युवक को दो साल कैद

फेसबुक पर दोस्ती के लिए दबाव फिर किशोरी के इन्कार पर उसे फोन कर धमकाना एक युवक को भारी पड़ गया। एडीजे कानपुर ने आरोपी को दो वर्ष कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजाई है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sat, 22 Oct 2016 01:46 PM (IST)Updated: Wed, 26 Oct 2016 11:43 AM (IST)
फेसबुक पर दोस्ती की सनक में कानपुर के युवक को दो साल कैद
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कानपुर (जेएनएन)। फेसबुक पर पहले दोस्ती के लिए दबाव डालना फिर किशोरी के इन्कार पर उसे फोन कर धमकाना एक युवक को भारी पड़ गया। एडीजे विपिन कुमार ने आरोपी युवक को दो वर्ष कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजाई है। अभियोजन अधिकारी ने शहर में आइटी एक्ट के तहत पहली सजा होने का दावा किया है।

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गोविंदनगर निवासी किशोरी के फेसबुक अकाउंट पर लक्ष्य गौड़ के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे किशोरी ने इग्नोर कर दिया। इसके बाद युवक अकाउंट पर मैसेज भेजने लगा, जिसका किशोरी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अभियोजन अधिकारी जगमोहन सिंह ने बताया कि युवक ने किशोरी के फेसबुक अकाउंट से उसकी फोटो अपलोड कर ली और फोटो के साथ छेड़खानी करते हुए उसे अश्लील बनाकर किशोरी को भेज दिया। 17 मार्च और 18 मार्च 2015 को फोन पर धमकी दी कि अब दोस्त नहीं बनी तो फोटो वायरल कर दूंगा। जब किशोरी दोस्ती के लिए तैयार नहीं हुई तो आरोपी युवक ने किशोरी की अश्लील फोटो लगा उसके नाम से फर्जी अकाउंट बना दिया।हो जाएं सचेत और अपने ही बैंक के एटीएम का करें इस्तेमाल, यह जरूरी है

इसके बाद किशोरी अपनी मां के साथ नवाबगंज थाने पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। हालांकि एसपी के निर्देश पर पुलिस ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। फेसबुक अकाउंट खंगालते हुए पुलिस नवाबगंज के केसा कालोनी निवासी दीपक गौड़ तक पहुंची। दीपक ने ही किशोरी को रिक्वेस्ट भेजी थी और अश्लील फोटो लगाकर फर्जी अकाउंट खोला था। दो अप्रैल 2015 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पीडि़त किशोरी और उसकी मां की गवाही के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय ने दीपक को दोषी पाते हुए सजा सुना दी। बता दें की हाईकोर्ट ने भी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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