हत्यारोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
रामपुर । पटवाई के ग्रामीण की हत्या में एक आरोपी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उसकी जमा
रामपुर । पटवाई के ग्रामीण की हत्या में एक आरोपी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हत्या का यह मामला करीब 13 माह पुराना है।
मुरादाबाद जनपद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र के ग्राम भइया नगला में दिनेश कश्यप परिवार के साथ रहता था। वह इसी थाना क्षेत्र के ग्राम ठगनगली स्थित चड्ढा फार्म पर मजदूरी करता था। 25 मार्च 2015 की सुबह वह मजदूरी करने फार्म पर गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसकी लाश पटवाई थाना क्षेत्र में हसनपुर गांव के पास कोसी नदी में मिली। मृतक की पत्नी फूलवती ने फार्म हाउस की देखभाल करने वाले पोपी ¨सह, उसके भाई कुंवरपाल और सुरेश के खिलाफ पटवाई थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि मजदूरी के रुपये को लेकर उसके पति की आरोपियों से कहासुनी हुई थी। घटना की सुबह आरोपी उसके पति को घर से बुलाकर ले गए थे। विवेचना के दौरान पुलिस को सुरेश नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। उसके स्थान पर पुलिस ने भइया नगला के मुकेश ¨सह को नामजद कर दिया। वाद विवेचना पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकेश ¨सह ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता हाजी कमाल अख्तर के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। अधिवक्ता के मुताबिक हाईकोर्ट ने मुकेश की जमानत मंजूर कर ली है।