व्यापारी को दो साल कैद, बारह लाख जुर्माना
रामपुर। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने किराना व्यापारी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। बारह लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है।
सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड रघुनाथ बिल्डिंग निवासी हर्षवर्द्धन ने पुरानी आवास विकास कालोनी स्थित सिद्धि विनायक जनरल मर्चेट के स्वामी सुशील कुमार गुप्ता को दस लाख रुपये उधार दिया था। व्यापारी ने तय समय पर रकम वापस नहीं की। इस पर हर्ष वर्द्धन ने तकाजा किया। ज्यादा दबाव पड़ने पर व्यापारी ने दस अगस्त 2012 को दस लाख रुपये का चेक हर्षवर्द्धन को दिया, जिसे कैश कराने के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में लगाया। लेकिन, बैंक ने चेक यह कहकर लौटा दिया कि व्यापारी ने चेक के भुगतान पर रोक लगा रखी है। इस पर हर्षवर्द्धन ने अधिवक्ता अजय पाठक के माध्यम से व्यापारी को नोटिस दिया। व्यापारी ने नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। व्यापारी के रवैये को देखकर उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजाद सिंह ने किराना व्यापारी सुशील कुमार को दो साल कैद की सजा सुनाई है। बारह लाख रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की रकम में से ग्यारह लाख रुपये हर्षवर्द्धन को दिए जाने के आदेश दिए हैं, जबकि एक लाख रुपये सरकारी कोष में जमा करने का आदेश दिया है।
भास्कर सिंह