सीजेएम कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश
संवादसूत्र,बाजारशुकुल: विगत तीन माह पूर्व पूरे बरजोर ग्राम सभा निहालगढ़ सैदापट्टी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में गैर इरादतन हत्या में निरुद्ध राममिलन पुत्र रामसेवक द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट सुलतानपुर कोर्ट पर उपस्थित न होने पर सीजेएम कोर्ट द्वारा 21 मई तक स्थानीय पुलिस को 82 के अन्तर्गत कुर्की का आदेश दिया गया है।
विगत तीन माह पूर्व थाना क्षेत्र के पूरे बरजोर निहालगढ़ सैदापट्टी निवासी राममिलन पुत्र रामसेवक से जमीनी विवाद को लेकर गाव के ही दूसरे पक्ष से जमकर लाठी डंडे व धारदार हथियार चले थे। विवाद में राममिलन पुत्र रामसेवक ने विपक्षी पर धारदार फ ावड़े से प्रहार कर दिया था। फ ावड़े के प्रहार से घायल दूसरे पक्ष के व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा राममिलन पुत्र रामसेवक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुलतानपुर कोर्ट द्वारा बार बार वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत न होने तथा छिपने पर सीजेएम कोर्ट द्वारा 82 के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस को कुर्की का आदेश दिया गया है ।