मारपीट में चार को सात साल की कैद
प्रतापगढ़ : अपरसत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने मारपीट कर बेहोश करने के आरोप में दोषी पात
प्रतापगढ़ : अपरसत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने मारपीट कर बेहोश करने के आरोप में दोषी पाते हुए वहाब, शमसाद, नवाब अली तथा कयामुद्दीन निवासी सागरपुर ढकवा लालगंज को सात-सात साल की कैद व सात-सातहजार रुपये अर्थदंड से दंडति किया। वादी मुकदमा वसीम निवासी सागर का पुरवा लालगंज के अनुसार गांव के वहाब के परिवार से उसका जमीन का विवाद चल रहा था। इसका मुकदमा भी चल रहा था। इसी कारण वहाब के परिवार के लोग कुएं से पानी भरने से मना करते थे। 22 अप्रैल 2006 को वसीम खेत की तरफ जा रहा था। वहाब, उसका भाई समशाद, पिता नवाब अली, कयामुद्दीन के साथ लाठी डंडा लेकर आए और उसे मारने पीटने लगे। हल्ला गुहार पर उसका भाई रईस, लुकमान, भतीजा हकीमुद्दीन बचाने आए तो उन्हें भी मारपीट कर बेहोश कर दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी श्यामनाथ यादव ने की।