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ऑटो कंपनी के प्रोपराइटरों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

प्रतापगढ़ : पैसा लेने के बाद भी टेंपो का पंजीकरण दूसरे के नाम कराने के मामले में ऑटो कंपनी के प्रोपर

By Edited By: Published: Thu, 03 Sep 2015 11:39 PM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2015 11:39 PM (IST)
ऑटो कंपनी के प्रोपराइटरों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

प्रतापगढ़ : पैसा लेने के बाद भी टेंपो का पंजीकरण दूसरे के नाम कराने के मामले में ऑटो कंपनी के प्रोपराइटरों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। उधर एक अन्य मामले में छोटे भाई की जमीन धोखा देकर अपने नाम बैनामा करा लिया।

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पीपरताली मांधाता निवासी बनवारीलाल शर्मा का कहना है कि उसके बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेकर टेंपो शांतनु आटो के प्रोपराइटर से अविनाश मिश्र से टेंपो लिया। 19 मई को 10 हजार व 23 मई को 40 हजार रुपये दिए थे। महीने भर पहले उसका चालक राममूर्ति सरोज टेंपो लेकर जा रहा था। रास्ते में सुल्तानपुर का फाइनेंसर अमित ¨सह टेंपो खींच ले गया। जानकारी करने पर पता चला कि शांतनु आटो व यूनाइटेड आटो मोबाइल इलाहाबाद की ओर से जो पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया था, वह फर्जी था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया

इसी क्रम में बिढरा पर्वतपुर के रामकृपाल ओझा ने 1983 में जमीन का बैनामा कराया था। बाद में जानकारी हुई कि उसके बड़े भाई रामदुलारे ओझा ने वह बैनामा अपना नाम करा लिया था। इस मामले में रामदुलारे समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।


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