'जूनियर बार कार्यालय में रखी जाए ई-लाइब्रेरी'
प्रतापगढ़ : जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन कार्यालय पर हुई बैठक में ई-लाइब्रेरी के इंस्टालेशन कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र शुक्ल ने कहा कि ई-लाइब्रेरी किसी अधिवक्ता के घर या चेंबर में पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 व भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पूर्व महामंत्री राजेंद्र पाठक व अन्य पूर्व पदाधिकारियों को घर में रखी ई-लाइब्रेरी को जूनियर बार कार्यालय में रखने की चेतावनी दी। महामंत्री दिनेश पांडेय एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष गया प्रसाद मौर्य ने कहा कि तीन दिन के भीतर यदि ई-लाइब्रेरी कार्यालय में न रखी गई तो कार्रवाई के साथ ही बार कौंसिल को इसकी सूचना दी जाएगी। बैठक में विनोद चंद्र त्रिपाठी, नीरज ओझा, निर्भय सिंह, संतोष पांडेय, शैलेश प्रताप सिंह, मनोज मिश्र, राहुल शुक्ल, इंद्रमणि, शरीफ खां, जय प्रकाश दुबे लल्ले, विद्या सागर, मकरंद शुक्ल आदि मौजूद रहे।