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चीनी मिलों पर जारी होगी आरसी

By Edited By: Published: Wed, 11 Sep 2013 10:13 PM (IST)Updated: Wed, 11 Sep 2013 10:15 PM (IST)
चीनी मिलों पर जारी होगी आरसी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले सत्र का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करने पर शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। केन कमिश्नर ने जिला गन्ना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि चीनी मिलों पर दवाब बनाकर किसानों का बकाया भुगतान तीस सितंबर तक करा दिया जाए। इसमें आनाकानी करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी कर दी जाए।

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विगत जुलाई में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित याचिका पर सुनवाई के उपरांत आदेश पारित किया था कि बाढ़ प्रभावित किसानों को दो हफ्ते के भीतर बकाया गन्ना मूल्य दिया जाए। साथ ही शेष किसानों को छह हफ्तों के भीतर चीनी मिलें भुगतान जारी करें। यहां जिलाधिकारी के प्रयासों से बाढ़ प्रभावित किसानों को तो बकाया भुगतान मिल गया लेकिन शेष किसानों को अभी तक पूरा भुगतान नहीं मिला है। जिले के किसानों का चारों चीनी मिलों पर लगभग 57 करोड़ रुपये बकाया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गत दिनों सुनवाई के दौरान शासन को बकाया भुगतान कराने के लिए की गई कार्रवाई का ब्योरा इसी माह पेश करने करने के निर्देश दिए। अब पहली अक्टूबर को इस मामले की हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। इसलिए प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने सभी जिला गन्ना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि तीस सितंबर तक सभी चीनी मिलों से किसानों को उनका पूरा भुगतान दिलाया जाए। इसमें जो चीनी मिलें आनाकानी करें, उनके खिलाफ आरसी जारी कर दी जाए। जिला गन्ना अधिकारी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि केन कमिश्नर के निर्देश मिल गए हैं। चीनी मिलों पर शीघ्र बकाया भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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