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धोखाधड़ी में लेखपाल पर मुकदमे के आदेश

By Edited By: Published: Sat, 02 Nov 2013 09:32 PM (IST)Updated: Sat, 02 Nov 2013 09:34 PM (IST)
धोखाधड़ी में लेखपाल पर मुकदमे के आदेश

विधि संवादादाता, पीलीभीत: धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अब्दुल कय्यूम ने कोतवाली प्रभारी सदर को हल्का लेखपाल के विरुद्घ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।

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थाना न्यूरिया के ग्राम मानपुर के जागन लाल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि क्षेत्र के हल्का लेखपाल मान सिंह का उसके घर आना जाना था। 8 जून 2013 को लेखपाल ने बीस हजार रुपये जरूरत होने की बात कहकर मांगे तब उसने 12 हजार रुपये बैंक से व 8 हजार नकद लेखपाल को दिए। मानसिंह से कई बार पैसे वापस मांगे। तब मानसिंह ने कहा कि वह ग्राम समाज की भूमि का पट्टा उसके नाम करा देगा। मानसिंह ने पट्टा नहीं कराया। 20 सितंबर 2013 को वह गांव के खूबचंद व हरीशंकर को लेकर तहसील गया और लेखपाल से रुपये वापस मांगे तब मानसिंह ने गालियां देते हुए उसे मारापीटा और धमकी दी कि आइंदा रुपये वापस मांगे तो जान से मार दूंगा। लेखपाल ने धोखाधड़ी कर उसके रुपये हड़प लिये। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।

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