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क्लीनिक में अवैध मेडिकल स्टोर चलाने वालों की अब खैर नहीं

जागरण संवाददाता, नोएडा : क्लीनिक में बगैर लाइसेंस के अवैध मेडिकल स्टोर चलाने वालों की अब खैर नहीं

By Edited By: Published: Mon, 15 Aug 2016 05:11 PM (IST)Updated: Mon, 15 Aug 2016 05:11 PM (IST)
क्लीनिक में अवैध मेडिकल स्टोर चलाने वालों की अब खैर नहीं

जागरण संवाददाता, नोएडा :

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क्लीनिक में बगैर लाइसेंस के अवैध मेडिकल स्टोर चलाने वालों की अब खैर नहीं है। ड्रग विभाग ने ऐसे क्लीनिक पर कार्रवाई के लिए योजना तेयार की है। शीघ्र ही अब जनपद में एक-एक क्लीनिक की जांच शुरू की जाएगी।

बार-बार आगाह करने के बावजूद कुछ डॉक्टर अवैध मेडिकल स्टोर चलाने से बाज नहीं आ रहे। करीब एक माह पहले ही ड्रग विभाग ने कहा था कि अगर कोई थोक विक्रेता बगैर ड्रग लाइसेंस व बगैर रजिस्ट्रेशन के क्लीनिक चला रहे डॉक्टरों को दवा की सप्लाई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान करीब 155 क्लीनिक व डॉक्टरों की लिस्ट तैयार कर उन्हें सत्यापन कराने का आदेश जारी किया था, लेकिन ज्यादातर डॉक्टरों ने अभी तक अपना सत्यापन नहीं कराया है। ऐसे में विभाग अब सख्ती बरतने के मूड में है। जनपद के सभी क्लीनिक की क्रमवार जांच के लिए ड्रग विभाग खाका तैयार कर रहा है।

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-बिना लाइसेंस के क्लीनिक में मेडिकल स्टोर चलाना अवैध है। ऐसी क्लीनिक की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

-दीपक शर्मा, जिला औषधि निरीक्षक

-मैं तो बहुत पहले से ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहा हूं। अगर ड्रग विभाग इन पर शिकंजा कसता है तो सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को खुशी होगी, क्योंकि क्लीनिक में अवैध मेडिकल स्टोर से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का होता है।

-अनूप खन्ना, अध्यक्ष, जिला केमिस्ट एसोसिएशन।

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