प्राधिकरण में हुई नियुक्तियों की होगी जांच
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 2002 से 2011 के बीच हुई नियुक्तियों की
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 2002 से 2011 के बीच हुई नियुक्तियों की जांच होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी जांच के आदेश प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को दिए हैं। उन्हें तीन माह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जांच में गड़बड़ी की बात सामने आने पर कार्रवाई को कहा गया है।
इलाहाबाद के रहने वाले शिवम श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्राधिकरण में हुई नियुक्तियों में नियम-कानूनों को ताक पर रखा गया। कई ऐसे प्रबंधकों की भर्ती कर ली गई, जो शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं कर रहे थे। न्यायाधीश अरूण टंडन की अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई।
शिवम के अधिवक्ता पंकज दूबे ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ प्रबंधकों की डिग्री फर्जी थी। बिना जांच पड़ताल के ही भर्ती कर ली गई। शैक्षिक योग्यता पूरी न करने वालों को भी भर्ती कर लिया गया। पंकज दूबे ने बताया कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को निर्देश दिए कि वह जांच कर पता लगाए कि क्या भर्ती के विज्ञापन में इस बात का प्रावधान था कि शैक्षिक योग्यता पूरी किए बिना भर्ती हो सकती है। यदि किसी ने फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी हासिल की है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं।