छात्रा से दुष्कर्म, दोषी को दस साल का कारावास
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने छात्रा से दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी मानते हुए दस
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने छात्रा से दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम नहीं देने पर आरोपी को दस महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नोएडा के छिजारसी से पीड़िता और उसकी बहन का अपहरण किया था। पीड़िता के साथ उसने दस दिन तक दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बीके ¨सह ने की।
सरकारी अधिवक्ता मनोज तेवतिया ने बताया कि दिल्ली की रहने वाली दो बहनें जिनकी उम्र 15 व 13 वर्ष थी 16 जून 2012 को नोएडा के छिजारसी में रहने वाली अपनी दादी के यहां आई थीं। छिजारसी में रहने वाले युवक अर¨वद ने दोनों बहनों का उनकी दादी के घर के सामने से अपहरण कर लिया। बहनों ने जब विरोध किया तो उसने कहा कि वह दोनों को डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में ले जाएगा। अर¨वद ने दोनों का अपहरण करने के बाद बड़ी बहन (नौवीं की छात्रा) से दस दिनों तक दुष्कर्म किया। दोनों बहनों को पहले बुलंदशहर, कानपुर, लखनऊ और अंत में इलाहाबाद लेकर गया। 27 जून 2012 को पुलिस ने दोनों बहनों को इलाहाबाद से बरामद किया और अरविंद को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाहों, पीड़िता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने माना कि आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में कोर्ट ने दोषी को दस साल की कैद और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फिलहाल दोषी पाया गया अरविंद घटना के बाद से लुकसर जेल में बंद है। उसकी जमानत नहीं हो पाई थी।