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देश भर में अवैध पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर पाबंदी का आदेश

धर्मेन्द्र मिश्रा, नोएडा : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने देश भर में बिक र

By Edited By: Published: Fri, 06 May 2016 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 06 May 2016 01:01 AM (IST)
देश भर में अवैध पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर पाबंदी का आदेश

धर्मेन्द्र मिश्रा, नोएडा :

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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने देश भर में बिक रहे अवैध पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर पर पाबंदी का आदेश जारी किया है। इसके तहत एफएसएसएआइ व बीआइएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) से मान्यता के बगैर चल रही सभी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनियों व इसके विक्रेताओं की पहचान कर बिक्री पर रोक लगाने व इन्हें बंद कराने का निर्देश है। यह आदेश पत्र सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त व सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को भेज दिया गया है।

एफएसएसएआइ को शिकायत मिली थी कि देश भर में बड़ी संख्या में एफबीओ (फूड बिजनेस ऑपरेटर) बगैर मान्यता के ही पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर का उत्पादन कर रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं। बीआइएस ने भी यह मामला एफएसएसएआइ के संज्ञान में लाया था कि अधिकांश एफबीओ अवैध रूप से इस कारोबार में लिप्त हैं। एफएसएसएआइ व बीआइएस से उन्होंने कोई प्रमाणीकरण नहीं कराया है। वह कुकुरमुत्ते की तरह बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार को फैलाने में जुटे हैं। जबकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के 2011 के नियम के अनुसार कोई भी उत्पादक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर या मिनरल वाटर को बीआइएस से प्रमाणीकरण के बगैर न तो उत्पादित कर सकता है और न ही बेच सकता है। इस तरह की लगातार शिकायतें मिलने के बाद एफएसएसएआइ ने मामले को गंभीरता से लिया है। सभी प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त व केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को जारी किए गए आदेश में अवैध रूप से चल रही उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण करने, उनके बारे में संपूर्ण व सही जानकारी जुटाने, बेचे जा रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का नमूना लेकर उसे जांच के लिए भेजने व उनके खिलाफ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

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ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि बड़ी संख्या में एफबीओ अवैध रूप से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बेच रहे हैं। उन्होंने एफएसएसएआइ व बीआइएस से कोई प्रमाणीकरण नहीं लिया है।

-राकेश चंद्र शर्मा, निदेशक, एफएसएसएआइ (प्रवर्तन विभाग), नई दिल्ली।

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अवैध पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनियों व इसके बिक्रेताओं पर पाबंदी का आदेश हमें प्राप्त हो गया है। इसका पालन किया जाएगा। हम पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं।

-एसएसन सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।


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