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बीएमसी ने दी ई-रिक्शा टैक्स की गारंटी

जागरण संवाददाता, नोएडा : ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। भारतीय माइक्रो क्रेडि

By Edited By: Published: Thu, 05 May 2016 08:39 PM (IST)Updated: Thu, 05 May 2016 08:39 PM (IST)
बीएमसी ने दी ई-रिक्शा टैक्स की गारंटी

जागरण संवाददाता, नोएडा :

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ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। भारतीय माइक्रो क्रेडिट (बीएमसी) परिवहन अधिकारियों को ई-रिक्शा के पांचवें वर्ष से खुद टैक्स भुगतान की गारंटी दे दी है। इसके बाद 15 ई-रिक्शा को परमिट जारी करने की हरी झंडी मिल चुकी है। प्रक्रिया के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद रेंज के पास फाइल को भेज दिया गया है।

सेक्टर-33 स्थित परिवहन कार्यालय पर बृहस्पतिवार को बीएमसी कंपनी के एमडी विजय पांडेय ने एआरटीओ रचना यदुवंशी व आरआइ महेश शर्मा से मुलाकात की। ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की फाइल को कार्यालय पर रोके जाने का कारण पूछा। इस पर एआरटीओ ने कहा कि फाइल किसी वजह से रुकी है। कागजी प्रक्रिया में कुछ चीजों को उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसमें उन्हें बताया गया कि कई फाइल में ई-रिक्शा संचालक को किराए की जगह पर दिखाया गया है। इसके लिए रेंट एग्रीमेंट प्रस्तुत किया गया है। जबकि उसी फाइल में उसका आधार कार्ड फरीदाबाद सहित अन्य जगहों का लगा हुआ है। ऐसे में तकनीकी दिक्कत आ रही है। चूंकि मुख्यालय की ओर से जो ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए पत्र उपलब्ध कराया गया है। उसमें टैक्स को वन टाइम या चार वर्ष के लिए लेने को कहा गया है। ऐसे में ई-रिक्शा की आयु पता नहीं है। जबकि ई-रिक्शा के लिए वन टाइम टैक्स प्रति सीट 5400 रुपये निर्धारित है। फोर प्लस वन पर इसको परमिट दिया जाना है। वन टाइम टैक्स कोई भी संचालक देने को तैयार नहीं है। इसलिए 9600 रुपये चार वर्ष का टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए बनता है। ऐसे में तकनीकी दिक्कत यह आ रही है कि यदि एक वर्ष बाद कमर्शियल टैक्स को ई-रिक्शा संचालक ने नहीं दिया, किराए की जगह को छोड़कर चला गया तो उसके टैक्स की वसूली के लिए कहां पर नोटिस भेजा जाएगा। ऐसे या तो मकान मालिक की जवाबदेही तय की जाए। मकान खाली करने के बाद या जाने से पहले विभाग के अधिकारियों को मकान मालिक सूचित करे। इसके लिए मकान मालिक को किराएदार के साथ शपथ पत्र देना होगा। इस पर विजय पांडेय ने कहा कि यदि मकान मालिक का शपथ पत्र मांगा गया तो ई-रिक्शा चालकों को कोई भी अपनी गारंटी नहीं देगा। लेकिन कंपनी उनके पांचवे साल से टैक्स चुकाने की गारंटी लेगी। इसके लिए शपथ पत्र देने को तैयार है। ऐसे में इस पेंच के हल होने के बाद एआरटीओ ने पूरी तरह से बाधा समाप्त होने की संकेत दे दिया। करीब 15 फाइल को परमिट के लिए भेजने की जानकारी दे दी।

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ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की स्थिति :

-40 आवेदन कार्यालय पर पहुंचे

-15 ई-रिक्शा को परमिट के लिए आरटीओ कार्यालय भेजा गया

-13 ई-रिक्शा फाइल को और स्वीकृति दी गई

-ई-रिक्शा के लिए फोर प्लस वन का नियम निर्धारित

-प्रति सीट पर वन टाइम कमर्शियल टैक्स 5400 रुपये

-चार वर्ष के लिए ई-रिक्शा का कमर्शियल टैक्स 9600 रुपये

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ई-रिक्शा में टैक्स वसूली को लेकर कुछ कागजी कार्रवाई को पूरा किया जाना था। चूंकि नई कंपनी परिवहन विभाग के साथ जुड़ रही है। इसलिए उसे नियमों के प्रति अधिक जानकारी नहीं है। नया ग्रुप होने की वजह से जानकारियों को हासिल कर रहा है। अब सारी आवेदन फाइल पास हो रही है। परमिट के लिए आरटीओ के पास भेजा जा रहा है।

-रचना यदुवंशी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।

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ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में किया शुरू हो चुकी है। फिटनेस जारी करने के बाद 15 फाइल परमिट के लिए कंपनी की आरटीओ कार्यालय भेज दी गई है। 13 फाइलों को और स्वीकृत प्रदान कर दी गई है। जल्द ही परमिट मिलने के बाद शहर में संचालन शुरू हो जाएगा।

-महेश शर्मा, आरआई, परिवहन विभाग गौतमबुद्ध नगर।


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