खाद्य सुरक्षा कानून में राशन कार्ड की बनी रहेगी जरूरत
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: खाद्य सुरक्षा कानून प्रदेश में लागू कराने के लिए जोर शोर से कवायद चल
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: खाद्य सुरक्षा कानून प्रदेश में लागू कराने के लिए जोर शोर से कवायद चल रही है। अक्टूबर में इसके लागू होने की उम्मीद है। पात्रों को वर्तमान राशन कार्ड पर ही खाद्यान वितरित होने की संभावना है। अभी तक नए राशन कार्ड के प्रारूप को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है।
जिले में करीब तीन लाख राशन कार्ड धारक हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद पात्रों की संख्या में कमी होने की उम्मीद है। इसके तहत जिले के करीब दो लाख पात्रों के चयन का लक्ष्य दिया गया है। सर्वे के बाद पात्रों की संख्या और कम हो गई है। फिलहाल पात्रों के चयन को लेकर अंतिम कवायद चल रही है। परिवार की मुखिया महिला होगी।
सूची को अगले एक माह में तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्रों को जारी होने वाले राशन कार्ड का प्रारूप तय नहीं हो पाया है। संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान में जारी राशन कार्ड पर ही पात्रों को खाद्यान का वितरण होगा। बाद में प्रारूप तय होने पर कार्डों को बदल दिया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्रों को प्रति माह 35 किलो राशन दिया जाएगा। अंत्योदय को एक राशन कार्ड पर 35 किलो राशन मिलेगा। अन्य पात्रों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन दिया जाएगा।
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खाद्य सुरक्षा कानून के लिए पात्रों के चयन की प्रक्रिया जारी है। सूची को माह अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। राशन कार्ड के प्रारूप को लेकर अभी शासन से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं।
विनय कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी