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हाईकोर्ट ने जीबीयू के कुलपति को किया तलब

जागरण संवाददाता,ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया मा

By Edited By: Published: Mon, 03 Aug 2015 08:25 PM (IST)Updated: Mon, 03 Aug 2015 08:25 PM (IST)
हाईकोर्ट ने जीबीयू के कुलपति को किया तलब

जागरण संवाददाता,ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलपति डा. जेपी शर्मा को तलब किया है। हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को कुलपति से नियुक्ति प्रक्रिया मामले में एफीडेविट दाखिल करने को कहा है। इससे पहले रजिस्ट्रार से इसी मामले में एफीडेविट दाखिल करने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार की ओर से दाखिल एफीडेविट पर आपत्ति जताते हुए कुलपति से एफीडेविट दाखिल करने को कहा है।

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उल्लेखनीय है कि विवि के वरिष्ठ साइंसटिफिक ऑफिसर के रघुपति ने खुद को बिना किसी नोटिस के विवि से निकाले जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विवि के रजिस्ट्रार (अतिरिक्त प्रभार) पंकज शर्मा से एफीडेविट दाखिल करने को कहा था। रजिस्ट्रार के एफीडेविट दाखिल करने के बाद हाईकोर्ट ने विवि में हुई शिक्षकों की नियुक्ति पर संज्ञान लिया और नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट मांग ली। हाईकोर्ट ने सोमवार को रजिस्ट्रार से नियुक्ति प्रक्रिया रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के एफीडेविट से संतुष्ट नहीं हुआ और तुरंत कुलपति को तलब करते हुए उनके द्वारा आगामी 17 अगस्त को एफीडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। सूत्रों ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह माना है कि विवि में कई शिक्षकों की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बता दें कि विवि में 2011 और इसके बाद हुई नियुक्ति की लोकायुक्त जांच चल रही है, जिसमें अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। सूत्रों की मानें तो विवि में हुई 2008 से 2011 तक की नियुक्तियों में भी धांधली हुई है। इस मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर पुरानी रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।

पुराने दावपेंच में फंसे कुलपति

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते वर्षों की नियुक्ति प्रक्रिया रिपोर्ट विवि प्रशासन से मांगी है। खास बात यह है कि वर्तमान कुलपति डा. जेपी शर्मा की नियुक्ति विवि में अखिलेश सरकार ने की है। जबकि विवि में शिक्षकों की भर्ती में हुई धांधली इससे पहले की है। अब सवाल यह है कि यदि हाईकोर्ट शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में विवि प्रशासन को दोषी मानता है तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी।

सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की जानकारी अभी नहीं मिली है। यदि हाईकोर्ट ने मेरे द्वारा एफीडेविट दाखिल करने को कहा है तो आदेशों का पालन किया जाएगा। तय तिथि पर एफीडेविट दाखिल किया जाएगा।

डा. जेपी शर्मा, कुलपति, जीबीयू


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