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जुलाई तक एनसीआर में फर्राटा भरेंगे 10 वर्ष पुराने वाहन

जागरण संवाददाता, नोएडा : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जिले के उन 15 हजार वाहनों को राहत दे द

By Edited By: Published: Tue, 26 May 2015 11:46 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2015 04:23 AM (IST)
जुलाई तक एनसीआर में फर्राटा भरेंगे 10 वर्ष पुराने वाहन

जागरण संवाददाता, नोएडा :

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जिले के उन 15 हजार वाहनों को राहत दे दी है जिनका रजिस्ट्रेशन 10 वर्ष पुराना है। ऐसे अब यह वाहन एनसीआर के शहरों में 13 जुलाई तक दौड़ सकते है, क्योंकि 25 मई को इन वाहनों पर आने वाला फैसला अब 13 मई को सुनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में करीब दो माह तिथि आगे बढ़ने पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सहित परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों एनजीटी ने दो फैसले सुनाये हैं। एक फैसले में 15 वर्ष पुराने वाहनों को दिल्ली में प्रवेश रोक दिया गया है, जबकि दूसरा फैसला 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के एनसीआर में चलने पर रोक लगाई गई है। इसे कुछ लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एनजीटी के फैसले को सही ठहराया और कहा कि यह फैसला कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर लिया है। ऐसे में कोर्ट का यह सही कदम है। इसके बाद कुछ लोगों की ओर से एनजीटी में ही इस मामले पर राहत की गुहार लगाई गई जिन्हें पहले कुछ समय दिया गया जिसे बाद में बढ़ा कर 25 मई कर दिया गया। अब कोर्ट ने इस मामले पर 13 मई को फैसला सुनाने की बात कही है जिससे उन वाहन स्वामियों को राहत मिल गई है जो इस आदेश के बाद वाहनों को चलाने में असमर्थ हो जाते।

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क्या है परिवहन विभाग का नियम:

परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 वर्ष और प्राइवेट वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए 20 वर्ष की समय सीमा निर्धारित कर रखी है, इसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन उनकी फिटनेस के आधार पर किया जाता है।

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15 वर्ष पुराने वाहनों की स्थिति:

वर्ग संख्या

ट्रांसपोर्ट वाहन 907

नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन 13912

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एनजीटी की ओर से फैसला अभी नहीं सुना कर बहुत से ट्रांसपोर्टरों को बेरोजगार होने से बचा लिया है। ऐसे में जल्द ही कोर्ट के सामने कुछ ऐसी तथ्यों को पेश किया जाएगा। जिसमें ट्रांसपोर्टरों को राहत दिया जा सके। इसके प्रयास शुरू कर दिये गये है।

-चौधरी वेदपाल, अध्यक्ष, नोएडा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन।

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एनजीटी की ओर से पुराने वाहनों को लेकर जुलाई माह तक की मोहलत दे दी है। 13 जुलाई को इस मामले पर फैसला सुनाने की बात कह रही है। तब तक इन वाहनों का संचालन जारी रह सकता है। बाकी आदेश जारी होने के बाद फैसला लिया जाएगा।

-रचना यदुवंशी, एआरटीओ (ए), गौतमबुद्ध नगर।


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