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रजिस्ट्री पर रहेगी रोक

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से जमीन खरीदने के शासनादेश के बाद

By Edited By: Published: Mon, 20 Apr 2015 08:37 PM (IST)Updated: Tue, 21 Apr 2015 05:17 AM (IST)
रजिस्ट्री पर रहेगी रोक

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :

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नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से जमीन खरीदने के शासनादेश के बाद प्राधिकरण ने किसानों से जमीन खरीदनी बंद कर दी है। प्राधिकरण शासनादेश में बदलाव के लिए मंगलवार को (आज) पत्र भेजेगा। शासन का नया निर्देश मिलने तक जमीन की रजिस्ट्री पर रोक रहेगी। पूर्व में जमीन के जिन खसरा नंबरों का प्रकाशन हो चुका था, उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पाएगी।

दरअसल, प्राधिकरण सहमति के आधार पर किसानों से सीधे जमीन क्रय कर रहा था। इसके बदले में किसानों को 35 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा दिया जा रहा था। नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से सर्किल रेट का दो गुना मुआवजा देने पर ग्रेटर नोएडा के किसी भी गांव की जमीन का 26 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिक मुआवजा नहीं बैठ रहा है। किसानों को शहरी क्षेत्र में जमीन के सर्किल रेट का दो गुना और देहात क्षेत्र में चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण को आशंका है कि जिन गांवों में 35 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन खरीदी जा चुकी है, उनमें किसान अब कम दर 26 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर पर जमीन नहीं देंगे। रास्ता निकालने के लिए प्राधिकरण मंगलवार को पत्र भेजकर नई क्रय नीति से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को अलग रखने का आग्रह करेगा। तब तक जमीन क्रय करने पर रोक रहेगी।

शासनादेश से ग्रेटर नोएडा को अलग करने के लिए मंगलवार को सरकार को पत्र भेजा जाएगा। शासन का निर्देश मिलने के बाद प्राधिकरण जमीन क्रय करना शुरू करेगा। तब तक जमीन खरीदने पर रोक रहेगी।

हरीश कुमार वर्मा, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण


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