प्रचार अनुमति के लिए एकल खिड़की व्यवस्था शुरू
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :
नोएडा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार की अनुमति लेने में उम्मीदवारों को परेशानी नहीं होगी। प्रशासन ने इसके लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में की गई है।
जिलाधिकारी एवी राजामौली ने बताया कि उपचुनाव के उम्मीदवार को प्रचार अनुमति के लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा, उन्हें प्रचार की अनुमति चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के मुताबिक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति लिए वाहनों का प्रयोग, चुनावी सभाएं, रैली, प्रचार होर्डिग्स, बैनर, नुक्कड़ सभाएं आयोजित नहीं कर पाएगा। बिना अनुमति प्रचार करने वालों के खिलाफ आयोग के नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार संबंधी अनुमति देने के लिए रिटर्निग अधिकारी एसडीएम दादरी राजेश कुमार यादव को अधिकृत किया गया है। ज्ञात हो कि नोएडा विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें भाजपा, सपा, कांग्रेस समेत विभिन्न दल व निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। तेरह सितंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों ने मतदाताओं से संपर्क का अभियान शुरू कर दिया है।