अधिग्रहित जमीन से चार दिन में हटाएं कब्जा
,छपार : जिलाधिकारी के आदेश पर निर्माणाधीन नेशनल हाईवे-58 के चौड़ीकरण के काम को शीघ्र पूरा कराने के लि
,छपार : जिलाधिकारी के आदेश पर निर्माणाधीन नेशनल हाईवे-58 के चौड़ीकरण के काम को शीघ्र पूरा कराने के लिए पुलिस प्रशासन व हाईवे के अधिकारियों ने अधिग्रहित भूमि को चार दिन में कब्जा मुक्त कराने की चेतावनी दी है।
छपार में नेशनल हाईवे-58 के चौड़ीकरण का कार्य एक वर्ष से बंद है। ग्रामीण मुआवजा लेने के बाद भी अधिग्रहित भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर छपार थाना परिसर में पुलिस, प्राशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। एसडीएम सदर रामकुमार गुप्ता व तहसीलदार सदर रणजीत ¨सह ने ग्रामीणों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे 27 फरवरी तक अपना कब्जा हटा लें, वरना जबरन कब्जा हटवाकर अड़ंगा लगाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तहसीलदार ने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को सिर्फ मकान का मुआवजा दिया गया है। ग्रामीणों ने भी अधिकारियों को अपनी समस्या बतायीं।
कुछ ग्रामीणों ने कहा कि उनके मकान का आधा अधूरा मुआवजा दिया गया है। अधिकारियों ने कहा, इसके समाधान के लिए जिलाधिकारी से वार्ता करके छपार थाने में शिविर लगवाया जाएगा। बैठक में सीओ सदर शिवराज ¨सह, थाना प्रभारी केके शर्मा, हाईवे के टेक्निकल मैनेजर एसके वर्मा, कम्पनी ऐरा के मैनेजर ब्रिजेश त्रिपाठी, कानूनगो महीपाल ¨सह, ग्राम प्रधान जाकिर त्यागी, सुबोध कर्णपाल, जुबैर त्यागी, नन्द किशोर गुप्ता, दीपक त्यागी व जसवीर कश्यप आदि उपस्थित रहे।