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टेंट व्यवसाइयों के लिए समाधान योजना

मुजफ्फरनगर : डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एसके अग्रवाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर पचास लाख रुपए तक

By Edited By: Published: Fri, 23 Sep 2016 11:49 PM (IST)Updated: Fri, 23 Sep 2016 11:49 PM (IST)
टेंट व्यवसाइयों के लिए समाधान योजना

मुजफ्फरनगर : डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एसके अग्रवाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर पचास लाख रुपए तक स्टॉक रखने वाले टेंट व्यवसाइयों के लिए टेंट सामग्री के रूप में रखे जाने वाले टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, बड़े तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अंतरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए समाधान योजना लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि टेंट व्यवसाइयों के लिए समाधान योजना अपनाने को समाधान प्रार्थना पत्र इस परिपत्र के निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में विकल्प प्रार्थनापत्र एवं शपथ पत्र के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।


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