कमाए गए धन की करें घोषणा, पूछताछ नहीं
मुजफ्फरनगर : आयकर विभाग ने राजस्व बढ़ाने को लेकर कसरत शुरू कर दी है। प्रधान आयकर आयुक्त ने राजस्व बढ
मुजफ्फरनगर : आयकर विभाग ने राजस्व बढ़ाने को लेकर कसरत शुरू कर दी है। प्रधान आयकर आयुक्त ने राजस्व बढ़ाने व आय की घोषणा करने को लेकर डाक्टर, ज्वैलर्स व उत्पादक संघ के पदाधिकारियों संघ बैठक की। बैठक में एक जून से शुरू की गई 'आय घोषणा योजना' के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि इस योजना के तहत वह व्यक्ति अपनी आय की घोषणा कर सकता है, जिसने पूर्व वर्षो में पूरा कर भुगतान नहीं किया है।
आयकर भवन के सभागार में मंगलवार को आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान आयकर आयुक्त रीना सिन्हा पुरी ने कहा कि भारत सरकार ने एक जून से 'आय घोषणा योजना' शुरू की है, जिसके तहत लोग अपनी आय की घोषणा कर सकते हैं और घोषित की गई आय पर 45 प्रतिशत कर देना होगा। आय घोषित करने वालों से उनकी इनकम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अभी तक इनकम टैक्स नहीं जमा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। 30 सितंबर तक आय की घोषणा की जा सकती है। आय की घोषणा करने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। 30 नवंबर 2016 तक घोषित आय कर पर कर चुकाना होगा। आय की घोषणा विभागीय वेबसाइट व प्रधान आयकर आयुक्त मुजफ्फरनगर को ¨प्रट फार्म में दाखिल करनी होगी। कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्ति कुछ निर्धारण वर्षो के लिए इस योजना के तहत अयोग्य होंगे, जिसकी पूर्ण सूचना विभाग की वेबसाइट से मिल सकती है। डाक्टर, उत्पादक, व ज्वैलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सवालों का जवाब भी दिया गया। आयकर आयुक्त ने कहा कि आय की घोषणा कर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं।