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नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने पर सात वर्ष की कैद

मुरादाबाद: फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में एक दोषी युवक को स

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Jul 2017 01:56 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jul 2017 01:56 AM (IST)
नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने पर सात वर्ष की कैद
नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने पर सात वर्ष की कैद

मुरादाबाद:

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फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में एक दोषी युवक को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेशमा बेगम ने बताया कि विनोद कुमार निवासी हनुमान गढ़ी चन्दौसी का रहने वाला था। वह एक स्थानीय भट्टे में काम करता था। उसने साल 2012 में एक मजदूर की नाबालिग बेटी को भगाकर ले गया था। इस मामले में किशोरी के पिता ने चन्दौसी थाने में तहरीर देकर अपहरण करने का मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के एडीजे सत्यप्रकाश द्विवेदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी युवक विनोद को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।


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