सोडा वाटर निकला खराब, घी में मिलावट
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद: खाद्य पदार्थो में मिलावट खोरी को लेकर प्रशासन लगातार सख्त निर्णय ले रह
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद:
खाद्य पदार्थो में मिलावट खोरी को लेकर प्रशासन लगातार सख्त निर्णय ले रहा है। मंगलवार को एडीएम सिटी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने दो मामलों में अपना निर्णय सुनाते हुए व्यापारियों पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया। खाद्य विभाग की टीम ने बीते साल पन्द्रह फरवरी को रामगंगा विहार निवासी सौरभ धारीवाल की फर्म से सोडा वाटर के नमूने लेने के साथ ही पैकिंग को जांच के लिए भेजा था। जांच के दौरान सोडा वाटर की बोतल में पैकिंग के साथ सैंपल भी फेल हो गए। जिसके बाद व्यापारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि एक अन्य दूसरे मामले में खाद्य विभाग की टीम ने मझोला क्षेत्र से वनष्पति घी के विक्रेता हंस सिसोदिया की फर्म से सैंपल लिए थे। जांच में सैंपल फेल होने के साथ पैकिंग में गड़बड़ी मिली, एडीएम सिटी ने विक्रेता पर पचास हजार व गाजियाबाद की फर्म केआर फूड लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एडीएम सिटी ने कहा मिलावट खोरों के खिलाफ लगातार सख्त निर्णय लिए जाएंगे। कोर्ट में विचाराधीन सभी मामलों को जल्द निस्तारण की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।