17 साल मुकदमा, ढ़ाई साल कैद
मुरादाबाद,जासं : बेटे को डीसीएम से मौत के घाट उतारने वाले चालक को सजा दिलाने के लिए बूढ़े बाप ने 17
मुरादाबाद,जासं : बेटे को डीसीएम से मौत के घाट उतारने वाले चालक को सजा दिलाने के लिए बूढ़े बाप ने 17 साल तक मुकदमा लड़ा, लेकिन आरोपी को महज ढ़ाई साल कैद की सजा सुनाई गई।
यह मामला मझोला थानाक्षेत्र का है। बुद्धि विहार निवासी बाबूराम का बेटा सोनू लाकड़ी फाजलपुर स्थित पीतल फर्म में काम करता था। 19 सितंबर 1998 की रात में सोनू काम से घर लौट रहा था कि लाकड़ी फाजलपुर के पास में सामने से आई तेज रफ्तार डीसीएम ने सोनू को रौंद दिया। इलाज के दौरान उसकी की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और चालक सत्तार को गिरफ्तार करके जेल भेजा। यह कांठ थानाक्षेत्र के गांव अहमदनगर नेगूनगला का निवासी है। जमानत के बाद छूट गया था, लेकिन बूढ़े बाप ने बेटे को मौत के घाट उतरने वाले को सजा दिलाने की ठान ली और मुकदमा लड़ा। मंगलवार को एसीजेएम पांच ने चालक को दोषी माना और ढ़ाई साल की कैद और साढ़े चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।