सीओ को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : ग्रेटर नोएडा में तैनात पुलिस क्षेत्राधिकारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद :
ग्रेटर नोएडा में तैनात पुलिस क्षेत्राधिकारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने वारंट खारिज करने से इन्कार कर दिया और कहा कि स्थानीय अदालत में पेश होकर कोर्ट की कार्रवाई का सामना करें और जमानत कराएं।
सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के जिगर कालोनी निवासी अधिवक्ता राजबहादुर सिंह ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राकेश और उनकी पत्नी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें अधिवक्ता ने कहा था कि 10 जुलाई 2013 की सुबह घूमने के बाद साथियों समेत ऑफिसर मेस की तरफ से लौट रहा था तो सीओ ने जीप को उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें वह बाल-बाल बचे। विरोध पर सीओ ने जीप रोक ली और मारपीट व अभद्रता की। रुपये व सोने की चेन भी छीन ली। इस दौरान, साथ में सीओ की पत्नी भी थीं।
मामला सीजेएम के न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि सीओ राकेश का ग्रेटर नोएडा में तबादला हो चुका है। सीजेएम ने कई बार सीओ को तलब किया, लेकिन हाजिर नहीं हुआ। बाद में कोर्ट ने सीओ राकेश के नाम से गैर जमानती वारंट जारी किया, लेकिन सीओ ने जमानत कराने के बजाए हाईकोर्ट की शरण ली और वारंट को नियम विरुद्ध बताते हुए खारिज करने की मांग की, लेकिन सीओ को कोई राहत नहीं मिली। इसकी जानकारी देते हुए वादी राजबहादुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट को खारिज करने से इन्कार कर दिया और कार्रवाई का सामना करने के लिए स्थानीय अदालत में पेश होकर जमानत कराने को कहा है।