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बांग्लादेशी को एक साल की सजा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांग्लादेशी नागरिक को एक साल के कारावास क

By Edited By: Published: Wed, 29 Jul 2015 01:39 AM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2015 01:39 AM (IST)
बांग्लादेशी को एक साल की सजा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद:

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांग्लादेशी नागरिक को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। ये व्यक्ति अक्टूबर 2014 से जिला कारागार में है।

पड़ोसी जनपद सम्भल के बहजोई थाने के इंस्पेक्टर प्रवीन कुमार सिंह ने बिना वीजा के देश में रह रहे बंाग्लादेशी नागरिक सद्दीक को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा था। सद्दीक मूल रूप से बंाग्लादेश के गोपालगंज जिले के मुस्तिमपुर थानाक्षेत्र के सूरजमंगल निकट दाह का रहने वाला है। बहजोई पुलिस ने उसे 12 अक्टूबर 2014 को दीपावली पर्व से पहले चौकसी के दौरान पकड़ा था। यह तभी से वह जिला कारागार में है। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। संयुक्त निदेशक अभियोजन आरके शर्मा ने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय में आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया। इस पर आरोपी को अदालत ने एक साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने व्यवस्था दी है कि जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समायोजित होगी।

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अभी ढाई माह है रिहाई के

सद्दीक को अदालत ने एक साल के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ऐसे में अगर वह जुर्माना अदा कर देगा तो भी उसके छूटने में अभी ढाई माह का वक्त है और अगर जुर्माना न दिया तो तीन माह और जेल में रहेगा।


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