लेखाजोखा न जमा करने वाले 125 व्यापारियों को नोटिस
दो हजार रुपये भरना होगा जुर्माना मीरजापुर : टैक्स जमा करने के बाद व्यवसाय का नक्शा (लेखा-जोखा
दो हजार रुपये भरना होगा जुर्माना
मीरजापुर : टैक्स जमा करने के बाद व्यवसाय का नक्शा (लेखा-जोखा) जमा करने में व्यापारी हीला हवाली कर रहे हैं। वाणिज्य कर विभाग ने ऐसे 125 व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। उनसे दो हजार रुपये जुर्माना के साथ तीस अप्रैल तक नक्शा दाखिल करने के लिए कहा गया है। साथ ही आगाह किया गया है कि तय तिथि तक नक्शा व जुर्माना नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वाणिज्य कर विभाग में व्यापारियों को टैक्स के साथ व्यवसाय का लेखा-जोखा भी जमा करना होता है। इसके लिए फार्म 24 में व्यवसाय के आय व्यय का विवरण भरकर जमा करना होता है। शासन स्तर से टैक्स व नक्शा जमा करने के लिए हर माह की बीस तारीख निर्धारित किया गया है। इस तिथि तक नक्शा न जमा करने पर उनको जुर्माना देना होता है। विभाग के डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) एसएन पांडेय ने बताया कि सवा सौ व्यापारी टैक्स जमा करने के बाद लेकिन नक्शा देने में हीलाहवाली कर रहे हैं। ऐसे व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है। पांडेय ने कहा कि वाणिज्य कर अर्थदंड की धारा 54 एक ख में प्रावधान है कि निर्धारित तिथि तक टैक्स व नक्शा नहीं जमा करने वाले व्यापारी को दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों को जुर्माना के साथ नक्शा जमा करने की नोटिस दी गई है। वाणिज्यकर की इस नोटिस से व्यापारियों में हड़कंप है।