ग्राम पंचायतों के परिसीमन पर लगी रोक आदेश
मीरजापुर: शासन ने ग्राम पंचायतों के परिसीमन पर रोक लगा दिया है। प्रमुख सचिव पंचायती राज ने जारी आदेश में कहा कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई जाती है।
प्रमुख सचिव ने कहा है कि पहले गांवों का पुनर्गठन किया जाए, उसके बाद परिसीमन की कार्रवाई शुरू की जाए। इस आदेश से परिसीमन में जुटे अधिकारियों व कर्मचारियों को झटका लगा है। एक माह से चली आ रही कवायद पर विराम लग गया है। सूत्रों के मुताबिक अब गांवों का पुनर्गठन होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक अब एक हजार की आबादी पर एक ग्राम पंचायतों के गठन का शासनादेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार काम होना है। अब कई ऐसे मजरे हैं जिनकी आबादी एक हजार से अधिक पहुंच चुकी है लेकिन वह किसी बड़े गांव का अंग बनकर रह गए थे। उनका विकास नहीं हो पा रहा था। इस आदेश के तहत अब ये मजरे भी ग्राम पंचायत का रूप ले सकेंगे। इससे इनका भी विकास होगा।
वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 758 है। पुनर्गठन से इनकी संख्या बढ़ सकती है। जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने परिसीमन से संबंधित फाइल तलब की है। उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट देवी शरण उपाध्याय से कहा कि पंचायत राज विभाग से फाइल मंगाकर कार्रवाई का अवलोकन कर लिया जाए और जल्द बैठक बुलाकर रणनीति तैयार की जाए। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने शनिवार को सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत को बुलाकर परिसीमन से जुड़ी फाइलों को प्रस्तुत करने को कहा है। जिलाधिकारी स्तर पर मानीटरिंग के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।