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कुछ दफा और सब कुछ रफा-दफा

मेरठ : बसपा नेता एवं पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा ने गुरुवार शाम जीरोमाइल से ले

By Edited By: Published: Sat, 23 Jul 2016 01:21 AM (IST)Updated: Sat, 23 Jul 2016 01:21 AM (IST)
कुछ दफा और सब कुछ रफा-दफा

मेरठ : बसपा नेता एवं पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा ने गुरुवार शाम जीरोमाइल से लेकर बेगमपुल के श्री प्लाजा तक जमकर गदर काटा था। तीन थानों की पुलिस लगाकर फिरोज उर्फ भूरा, उसके साथी मजहर पुत्र अनीस, कामिल पुत्र नईम, दानिश पुत्र आरिफ को पकड़ लिया, जबकि शाह आलम भाग निकला। मौके पर व थाने में पहुंचने के बाद भी चारों ने जमकर हंगामा किया था। पुलिस से हाथापाई करते हुए वर्दी उतरवाने तक की धमकी दी थी। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया था। मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि होने के बावजूद लखनऊ से पूर्व मंत्री याकूब के फोन घनघनाने के बाद पुलिस ने मामूली सी धारा 34 की कार्रवाई कर चारों को 'ससम्मान' छोड़ दिया था। शनिवार को मामला मीडिया की सुर्खियां बना तो पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ाने का कर्मकांड भी किया। एसएसआइ कुलवीर सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों पर दफा 34 के अलावा 183,184 और 179 फ‌र्स्ट आइपीसी में कार्रवाई की गई है। इनमें यातायात नियमों का उल्लघंन करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुकना शामिल है। कार्रवाई कर एसडीएम को रिपोर्ट भेज दी गई है। थाने से जमानत देने के बारे में एसएसआइ का कहना है कि सभी आरोप सात साल से कम सजा के हैं। इसलिए थाने से जमानत दे दी गई है।

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इतना बड़ा बवाल,सबसे छोटी धारा

पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा और उसके तीन साथियों पर दफा 34 और मोटर एक्ट अधिनियम 183, 184 और 179 फस्ट आइपीसी में कार्रवाई हुई हैं। सभी धाराएं जमानती हैं और सजा सिर्फ जुर्माना है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी के मुताबिक, पूर्व मंत्री के बेटा शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसने जीरोमाइल पर बाइक सवार को टक्कर भी मार दी। संयोग है कि गाड़ी भीड़ के ऊपर नहीं चढ़ाई। उसके बाद पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। थाने में भी पुलिस के सामने जमकर बवाल काटा है। ऐसे में आरोपियों पर 332(गाड़ी चढ़ाने की कोशिश), 353(पुलिस के साथ हाथापाई), 279 (एक्सीडेंट) आदि धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए थी। सात माह में अभी तक पुलिस की ओर से दफा 34 का कोई भी आरोपी कोर्ट में नहीं पहुंचा है। पुलिस सड़क पर संदिग्ध मिलने वाले और शराब पीकर सड़क पर पड़े रहने एवं सड़क के किनारे शराब पीकर पेशाब करने के आरोपी पर दफा 34 में चालान करती है, जिसमें मजिस्ट्रेट सौ रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा देता है।

इन्होंने कहा..

पूर्व मंत्री के बेटे और साथियों के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन और शराब पीकर गाड़ी चलाने की धाराओं में कार्रवाई की गई है। नियम के मुताबिक, सभी धाराओं का प्रयोग किया है। सीओ की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट में अतिरिक्त कार्रवाई बनती है तो वो भी की जाएगी।

-जे रविंदर गौड, एसएसपी।


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