पाक जासूस पर आइटी एक्ट लगाया
मेरठ : पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने वाले एजाज पर रिमांड में 66-आइटी एक्ट की
मेरठ : पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने वाले एजाज पर रिमांड में 66-आइटी एक्ट की धारा बढ़ा दी गई है। पाक जासूस को गुरुवार दोपहर एसीजेएम तृतीय की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में एजाज के मोबाइल और कंप्यूटर की सीबीआइ लैब फोरेंसिक रिपोर्ट भी पेश की। सदर पुलिस ने एजाज के साथ काम करने वाले कोलकाता निवासी तीन अन्य पाक जासूसों का बी-वारंट भी मांगा है।
पाक जासूस एजाज को 27 नवंबर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। एजाज बरेली में रहकर सैन्य सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद भारत में उसे रहने से लेकर मदद देने वाले तीन अन्य पाक जासूसों को कोलकाता में ट्रेस किया गया था। इन्हें मेरठ एसटीएफ की सूचना पर कोलकाता टीम ने गिरफ्तार किया था। एजाज को फिलहाल मेरठ जेल में रखा हुआ है। गुरुवार को एजाज को एसीजेएम तृतीय चंद्रमोहन श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया। यहां एजाज के खिलाफ केस डायरी में कुछ नए तथ्य जोड़कर उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया। इसके अलावा एजाज से बरामद मोबाइल, कंप्यूटर, पेनड्राइव की सीबीआइ की फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई। इसी रिपोर्ट और केस डायरी का हवाला देते हुए एजाज पर 66आइटी एक्ट बढ़ाने की मांग की गई। कोर्ट ने पाक जासूस पर रिमांड में आइटी एक्ट की धारा बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सदर पुलिस ने एजाज के तीन साथियों (कोलकाता में गिरफ्तार और वहीं जेल में बंद) के बी-वारंट भी मांगे। सरकारी वकील एसवी यादव ने बताया कि अभी बी-वारंट प्रकरण में सुनवाई नहीं हुई है।