'नियम विरुद्ध हुआ एलेक्जेंडर क्लब का बैनामा'
मेरठ : एलेक्जेंडर क्लब का बैनामा नियमों के विपरीत हुआ है। क्लब की लीज डीड भी मनमाने ढंग से तैयार की
मेरठ : एलेक्जेंडर क्लब का बैनामा नियमों के विपरीत हुआ है। क्लब की लीज डीड भी मनमाने ढंग से तैयार की गयी। नजूल की भूमि पर बने क्लब के बैनामे से सरकार को करोड़ों की राजस्व हानि पहुंचायी गयी है।
सच संस्था के अध्यक्ष संदीप पहल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि क्लब के 31 मई 2000 में हुआ बैनामा नियम विरुद्ध है। क्लब की भूमि व्यवसायिक है, जबकि बैनामा गैर आवासीय श्रेणी में मूल्यांकन कर कराया गया। पट्टेदारों की सूची में इस भूमि के पट्टेदार का नाम तक अंकित नहीं है। वहीं सर्किल रेट की 200 प्रतिशत मूल्यांकन राशि 3,84,61,520.00 रुपए के स्थान पर महज 37,80,000.00 रुपए में कराकर सरकारी कोष को साढ़े तीन करोड़ की आर्थिक हानि पहुंचायी।
संदीप पहल ने आरोप लगाया कि नौ फरवरी 1933 में लीज डीड के आधार पर बैनामा दर्शाया गया है, जबकि नियम अनुसार पट्टा संबंधित खसरा संख्या का होता है, जबकि लीज डीड में इसका जिक्र तक नहीं है। बिना खसरा संख्या व भिन्न माप के आधार पर अवैध बैनामा कर दिया गया। वहीं तत्कालीन डीएम अवनीश अवस्थी ने खुद अपने नाम बैनामा किया, जो गलत है। नियमानुसार अध्यक्ष बैनामा नहीं करा सकता। पत्रकार वार्ता में देवेंद्र तोमर, नीरज अरोड़ा, अजय जैन, विशाल बिंदल, विनोद चौधरी आदि मौजूद रहे।