कुलपति व मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब
मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति वीसी गोयल व कार्यमुक्त किए गए कुलसचिव मनोज कुमार के मा
मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति वीसी गोयल व कार्यमुक्त किए गए कुलसचिव मनोज कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कुलपति व मुख्य सचिव उच्च शिक्षा को तलब कर लिया है। उच्चतम न्यायालय का आदेश मिलने के बाद दोनों की अधिकारियों को एक साथ पेश होना पड़ेगा।
उच्च न्यायालय की ओर से मनोज कुमार के पक्ष में जारी आदेश के खिलाफ कुलपति ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायरा की थी। शुक्रवार को प्रदेश सरकार व कुलपति के वकील मामले की सुनवाई में उपस्थित हुए। न्यायालय पहुंचे अधिकारियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए इस मामले के कारण विवि को नुकसान होने पर सवाल किया। साथ ही कोर्ट ने कुलपति व मुख्य सचिव उच्च शिक्षा को इस मामले में कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दे दिया है। इस पर कुलपति व प्रदेश सरकार पक्ष के वकीलों ने पेशी से छूट पाने के लिए अदालत से इस मामले को उक्त दोनों अधिकारियों व मनोज कुमार में सुलह कराने की इजाजत मांगी। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने वकीलों से सवाल किया कि यदि बैठकर ही मामले को सुलझाना तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा?
इनका कहना है..
जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए मुझे व मुख्य सचिव उच्च शिक्षा को इस मामले में विमर्श कर अदालत में पेश होने को कहा है। आदेश मिलने पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
- वीसी गोयल, कुलपति, चौधरी चरण सिंह विवि।