अप्रैल से लागू होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
मेरठ : अपर जिलाधिकारी प्रशासन एके उपाध्याय ने शनिवार को उपजिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को
मेरठ : अपर जिलाधिकारी प्रशासन एके उपाध्याय ने शनिवार को उपजिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 2 फरवरी तक राशन दुकानवार सूचियों का प्रकाशन किया जाना है, 15 फरवरी तक एक्सक्लूजन व इनक्लूजन तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएं। जिन व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं वे 3 फरवरी से 20 फरवरी तक आवेदन करें। 27 फरवरी तक आपत्तियां सुनकर अंतिम सूची प्राप्त होगी। 2 मार्च को पात्र व्यक्तियों की सूची जिला स्तर पर प्रेषित करनी होगी। वहीं 4 मार्च को खाद्य आयुक्त को भेजना होगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एसईसीसी डाटा को आधार मानते हुए तीन प्रकार की सूचियां तैयार की गई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि 2 फरवरी तक उप जिलाधिकारी कर्मचारियों की डयूटी लगाकर उन्हें सूची उपलब्ध कराएं। इस दौरान उप जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, शिवकुमार सिंह, एसपी राय मौजूद रहे। संचालन डीएसओ डीएन श्रीवास्तव ने किया। डीएम कार्यालय में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड का वितरण किया गया। वहीं डीएम पंकज यादव ने बताया कि मवाना चीनी मिल ने सात करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान शनिवार को कर दिया।
20 को आएंगे पूनिया
राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सेक्शन ऑफिसर ने पत्र भेजकर बताया है कि राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष पीएल पूनिया अब 20 फरवरी को मेरठ आएंगे। वह मंडल के सभी जिलों की उत्पीड़न व भूमि की विवाद की घटनाओं की गहन समीक्षा करेंगे।