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वसूली चौखट की, आपूर्ति नुक्कड़ से

By Edited By: Published: Thu, 18 Sep 2014 02:02 AM (IST)Updated: Thu, 18 Sep 2014 02:02 AM (IST)
वसूली चौखट की, आपूर्ति नुक्कड़ से

मेरठ : रसोई गैस एजेंसियां आपूर्ति के नाम पर उपभोक्ताओं से सरेआम छल कर रही हैं। वितरकों के इस छल-प्रपंच के खेल से उपभोक्ताओं की जेबें तो ढीली होने के साथ ही नियम भी तार-तार हो रहे हैं। वहीं इस पर लगाम कसने में तेल कंपनियां और जिला पूर्ति विभाग भी बेबस नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि उपभोक्ताओं से शुल्क चौखट का लिया जा रहा है, जबकि उन्हें आपूर्ति चौराहे व नुक्कड़ पर दी जा रही है।

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पेट्रोलियम कंपनियों के नियम के मुताबिक उपभोक्ताओं को घर पर रसोई गैस पहुंचाना है। जिला प्रशासन ने भी उपभोक्ता हित के मद्देनजर पूर्व में गैस एजेंसियों के गोदामों से आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाते हुए होम-डिलीवरी को सख्ती से लागू किया था, लेकिन कई वितरक इन नियमों का खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं।

सड़क किनारे बना लिए गोदाम

अधिकांश गैस एजेंसियों ने आपूर्ति के लिए अस्थायी गोदाम बना लिए हैं। इसमें छोटा हाथी, टैंपो आदि से सिलेंडर लाकर मुख्य चौराहों, सड़क किनारे व कालोनियों के इर्द-गिर्द अस्थायी गोदाम बना लिए हैं। यहां पर वाहन आकर रुकते हैं और सिलेंडर उतारकर रख लिए जाते हैं। उपभोक्ता यहां से आकर अपने घर के लिए सिलेंडर ले जाते हैं।

काटी जा रही जेब, छूट से भी परहेज

गैस एजेंसियां होम डिलीवरी करती हैं तो गैस सिलेंडर का निर्धारित शुल्क लिया जाता है। जबकि गोदाम से गैस सिलेंडर लेने पर 'कैश एंड कैरी' योजना लागू है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को 15.47 रुपए की छूट दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं हो रहा है। अधिकांश एजेंसियां गोदाम से उपभोक्ताओं को आपूर्ति कर रही हैं। ऐसे में गोदाम तक पहुंचने में उपभोक्ता का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है, जबकि उसे छूट भी नहीं दी जा रही। वहीं नुक्कड़ व चौराहों से आपूर्ति भी होम डिलीवरी न करने की श्रेणी में आती है।

एक नजर

-जनपद में आइओसी, बीपीसी व एचपीसी की 42 गैस एजेंसियां हैं।

-इनसे साढ़े पांच लाख से अधिक उपभोक्ता जुड़े हैं।

-घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की मौजूदा कीमत 431 रुपए है।

-वितरकों का कमीशन 40 रुपए, प्रति सिलेंडर है।

ये हैं नियम

-हर गैस एजेंसी को उपभोक्ता को होम डिलीवरी देनी जरूरी है।

-अपरिहार्य स्थिति में उपभोक्ता, एजेंसी के गोदाम से गैस ले सकता है। इसके लिए उसे गैस एजेंसी को सूचित करना होता है।

-गोदाम से गैस लेने पर परिगमन यानि उपभोक्ता के घर तक गैस पहुंचाने का शुल्क नहीं लिया जा सकता।


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