चरस रखने व दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं
मऊ : हलधरपुर थाना क्षेत्र से चरस के साथ पकड़े गए आरोपी सोमारू बांसफोर की जमानत अर्जी खारिज हो गई।
मऊ : हलधरपुर थाना क्षेत्र से चरस के साथ पकड़े गए आरोपी सोमारू बांसफोर की जमानत अर्जी खारिज हो गई। वहीं सरायलखंसी थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुराचार के मामले में आरोपी गुलाम हसन की जमानत अर्जी खारिज हो गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार तृतीय ने अभियोजन व आवेदक पक्ष की बहस सुनकर उक्त आदेश पारित किया।
गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद निवासी आरोपी सोमारू बांसफोर को हलधरपुर थानाध्यक्ष संदीप यादव को 14 अक्टूबर 2016 की बीती रात को बेलौझा में 290 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़ा। इस मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हो गई। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के खालिसपुर निवासी आरोपी गुलाम हसन के विरुद्व दुराचार का आरोप था। वादिनी द्वारा आरोप लगाया गया था कि वह उसे शादी का झांसा कर दो साल से दुराचार करता रहा तथा बाद में शादी से इंकार कर दिया। अदरी स्थित अपनी दुकान में बंद कर जबरदस्ती दुराचार करता रहा तथा उसके परिवार वाले भी गाली व धमकी दिए। इस मामले की तहरीर गत 12 नवंबर 2016 को थाने में दी गई। न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।