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धोखाधड़ी के दो मामलों में 10 पर हो मुकदमा

मऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार ने जमीन की धोखाधड़ी कर बैनामा कराने के कोतवाली थाना

By Edited By: Published: Tue, 21 Feb 2017 01:00 AM (IST)Updated: Tue, 21 Feb 2017 01:00 AM (IST)
धोखाधड़ी के दो मामलों में 10 पर हो मुकदमा
धोखाधड़ी के दो मामलों में 10 पर हो मुकदमा

मऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार ने जमीन की धोखाधड़ी कर बैनामा कराने के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मामले में नौ प्रस्तावित आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस को विवेचना का आदेश दिया। वहीं इसी थाना क्षेत्र में कांशीराम आवास को फर्जी पात्रता का कागजात लगाकर धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी के विरुद्व प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।

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कोतवाली के पहले मामले में कोपागंज थाना क्षेत्र के भांवरकोल निवासी योगेंद्र ने घोसी कोतवाली के तराईडीह निवासी बालचंद्र, कोपागंज थाना क्षेत्र के नौसेमर निवासी केशरी देवी, कोपागंज के ही भांवरकोल निवासी उर्मिला देवी, सुमिता देवी व राजेंद्र तथा केशव घोसी क्षेत्र के चमारियावं निवासी र¨वद्र नाथ गुप्ता, कोपागंज के गरीबपुर सरवां निवासी ह¨रद्र यादव कुल 9 लोगों के विरुद्ध 156 (3) के तहत सीजेएम न्यायालय में आवेदन दिया था। आवेदक के अनुसार उसकी नानी अशरफी ने आवेदक की मां झबरी देवी के नाम राजि‌र्स्ड वसीयत किया था। उक्त जमीन को आरोपियों ने साजिश के तहत धोखाधड़ी कर बैनामा करा लिया। दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से संबंधित है। कोपागंज थाना क्षेत्र के अदरी निवासी गुलाम नबी अजीजी ने कोतवाली थाना क्षेत्र के कादीपुर सोनार चट्टी निवासी जैबुनिशा पत्नी रेयाज अहमद के विरुद्ध आवेदक किया था। आवेदक के अनुसार हठ्ठीमदारी निवासी हाजी मुश्ताक की मृत्यु हो गई है। मुश्ताक की विधवा के रूप फर्जी कागजात तैयार कराकर डूडा योजना के कर्मियों की मिली भगत से कांशीराम आवास शहरी योजना के तहत आवास प्राप्त किया। न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।

घूरा हत्याकांड में गो¨वद की जमानत अर्जी खारिज

मऊ : सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बढ़ुआगोदाम में दवा व्यवसायी वादी मुकदमा जमुना गुप्ता के लड़के घूरा गुप्ता की रंगदारी की मांग को लेकर हुई हत्या के मामले में आरोपी चिरैयाकोट थाना के कटघर क्याम निवासी गो¨वद यादव की जमानत अर्जी खारिज हो गई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार पंचम ने आवेदक के अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता हरिद्वार राय को सुनकर आवेदक गो¨वद यादव की जमानत अर्जी खारिज की। रंगदारी की मांग को लेकर 11 मई 2016 को बढ़ुआ गोदाम में वादी के मेडिकल स्टोर पर बैठे उसके लड़के घूरा की ताबडतोड़ गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में विवेचना से प्रकाया में आये गो¨वद यावद के विरुद्व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज की। गो¨वद यादव डी-9 गैंग का सक्रिय बदमाश बताया जाता है।


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