बीएलओ 14 दिन की हिरासत में गए जेल
मऊ: मतदाता सूची में जालसाजी व गड़बड़ी करने के मामले में दोहरीघाट पुलिस ने बीएलओ रामप्रवेश गुप्ता का चा
मऊ: मतदाता सूची में जालसाजी व गड़बड़ी करने के मामले में दोहरीघाट पुलिस ने बीएलओ रामप्रवेश गुप्ता का चालान न्यायालय भेजा। न्यायालय में आरोपी की तरफ से ज्यूडिशियल रिमांड पर बहस की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार ¨सह ने धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में उक्त आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
दोहरीघाट थाना क्षेत्र के ताहिरपुर बीबीपुर निवासी रामकुंवर यादव ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव में आरोपी बीएलओ रामप्रवेश गुप्ता ने उसके विपक्षी से मिलकर उसे हराने के लिए बाहरी व मृत करीब 150 लोगों को फर्जी तरीके से मतदाता सूची के नाम बढ़ाने का दिया था। धोखाधड़ी व कूट रचित के इस मामले में बीएलओ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में ज्यूडिशियल रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया। आरोपी के वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह सरकारी कर्मचारी है उसके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है। वादी के वकील मान ¨सह यादव व अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुनकर न्यायालय ने आरोपी बीएलओ को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।