घोसी में एक नामांकन निरस्त, मैदान में 488 उम्मीदवार
घोसी (मऊ) : क्षेत्र पंचायत घोसी में बीडीसी के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब मैदान
घोसी (मऊ) : क्षेत्र पंचायत घोसी में बीडीसी के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब मैदान में 79 पदों के लिए 488 उम्मीदवार शेष हैं। अनारक्षित वार्ड संख्या 45 भावनपुर से नामांकन करने वाले परमहंस पुत्र जयनाथ ने जमानत राशि नहीं जमा किया था। निर्वाचन अधिकारी (एसओसी) ने उसका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया।
वार्ड संख्या 71 मझवारा से नामांकन करने वाले सतेंद्र पुत्र शिवचंद की उम्र को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई। अंतत: हाईस्कूल के अंकपत्र व प्रमाणपत्र में अंकित आयु के आधार पर निर्वाचन अधिकारी श्री श्रीवास्तव ने उसका पर्चा वैध करार दिया। इसके बाद अब मैदान में 488 उम्मीदवार बचे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 201 जबकि पुरुष की संख्या 287 है।
नामांकन पत्रों की जांच के प्रथम दिन वार्ड संख्या 45 के उम्मीदवार परमहंस के नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि जमा किए जाने की पावती न देख आरओ ने उसे बुलाया। जमानत राशि जमा ही न किए जाने की जानकारी मिलते ही उसका नामांकन पत्र निरस्त किए जाने की संभावना जांच के दूसरे दिन शुक्रवार को घोषणा में तब्दील हो गई। अब इस वार्ड से विधायक सुधाकर ¨सह के ही परिवार के दो सदस्यों सहित तीन उम्मीदवार मैदान में होंगे।
उधर वार्ड संख्या 71 मझवारा से नामांकन करने वाले सतेंद्र की उम्र मतदाता सूची में अर्ह आयु 21 वर्ष से कम अंकित पाई गई। यहां से मात्र दो दावेदार होने के चलते मामला संवेदनशील हो गया। दूसरे पक्ष ने उसकी उम्र को लेकर आपत्ति कर दी। शुक्रवार को सतेंद्र ने साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल अनुत्तीर्ण होने का अंकपत्र व प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। उसकी जन्मतिथि जून 94 के आधार पर आरओ ने एक्ट के अनुसार नामांकन प्रपत्रों की जांच के दिन उसकी आयु 21 वर्ष कुछ माह होने का हवाला देते हुए आपत्ति निरस्त किया पर दूसरे पक्ष ने उसकी आयु अलग-अलग दस्तावेज में जुदा होने का तर्क देकर आपत्ति किया।
इस पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमाण में उसकी आयु लगभग 24 वर्ष मिली। बहरहाल सतेंद्र का पर्चा वैध माना गया।