दुराचार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
मऊ : अवयस्क बच्चों के विरुद्ध लै¨गक अपराध के संरक्षण पास्को की विशेष अदालत अपर जिला जज राजीव गोयल
मऊ : अवयस्क बच्चों के विरुद्ध लै¨गक अपराध के संरक्षण पास्को की विशेष अदालत अपर जिला जज राजीव गोयल ने दुराचार व पास्को के आरोपी तेजबहादुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के सुखत निवासी तेज बहादुर पर आरोप है कि वह गत 9 मार्च 2015 को वादी की बहन को बहला फुसला कर भगा ले गया। पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी। आरोपी उसका रिश्तेदार बताया जा रहा है। वादी की अवयस्क बहन जब शौच को गई थी, तभी वह उसे मिठाई खिलाकर बेहोश कर अपने साथ मुम्बई ले गया। वहां से पूना ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया । आरोपी ने सहमति से जाने पर संबंध बनाने की बात कही। न्यायालय ने पीड़िता को घटना के समय अवयस्क पाते हुए उसकी सहमति को कानूनी आधार नहीं माना तथा आवेदक की जमानत अर्जी खारीज कर दी।