दुराचार के आरोपी को दस वर्ष की कैद व जुर्माना
मऊ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने दुराचार के एक मामले में विच
मऊ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने दुराचार के एक मामले में विचारण के उपरांत आरोपी रशीद अहमद को दोषी पाया। न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई कर उक्त आरोपी को बलात्कार के आरोप में दस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि न देने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी न्यायालय ने निर्णय सुनाया। वादिनी मुकदमा की लड़की के साथ चार वर्ष पूर्व जबरदस्ती दुराचार किया गया। इस मामले में दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के प्यारेपुरा मुहल्ला निवासी रशीद अहमद को आरोपी बनाया गया। इस मामले में कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री प्रकाश यादव ने अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया। न्यायाधीश ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा व बचाव तथा अभियोजन के तर्को पर विस्तृत व्याख्या के उपरांत उक्त निर्णय सुनाया।