मुख्तार समेत चार आरोपी नहीं आए पेशी पर
मऊ : जनपद के प्रथम श्रेणी ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह व राजेश राय दोहरे चर्चित हत्याकांड में
मऊ : जनपद के प्रथम श्रेणी ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह व राजेश राय दोहरे चर्चित हत्याकांड में गुरुवार को इस मामले के सात आरोपियों का बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता न्यायालय में दर्ज कर लिया गया। इस हत्याकांड में चार अन्य आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी, राकेश पांडेय उर्फ हनुमान व पंकज तथा जामवंत कारागार में पेशी पर न्यायालय उपस्थित नहीं आ सके। उक्त चारो आरोपियों के बयान हेतु न्यायाधीश ने अग्रिम तारीख 7 नवंबर की तय की है।
कोतवाली थाना क्षेत्र गाजीपुर तिराहा स्थित यूनियन बैंक के सामने 6 वर्ष पूर्व ठीकेदार मन्ना सिंह व उनके साथी राजेश राय की सरेशाम लबे सड़क गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीएम दीक्षित की अदालत में दु्रत गति से चल रहा है। जिला जज ने इस मामले में चार्जशीट के सभी अभियोजन गवाहों का बयान रिकार्ड समय के अंदर न्यायालय में दर्ज कराया। आरोपियों का बयान दर्ज करने हेतु 30 अक्टूबर की तारीख नियत थी। सदर विधायक मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि सदर विधायक की पेशी आज ही दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एक अन्य मामले में थी। इसके कारण वह अदालत नहीं आ सके। वहीं अन्य तीन आरोपी राकेश उर्फ हनुमान, जामवंत व पंकज भी अदालत में पेश नहीं हो सके। जनपद न्यायाधीश ने अदालत में उपस्थित आरोपियों उपेंद्र सिंह उर्फ कल्लू, रजनीश सिंह, उमेश सिंह, संतोष कुमार सिंह, अनुज कन्नौजिया, अरविंद यादव, अमरेश कन्नौजिया का बयान दर्ज कर लिया। आरोपियों ने घटना से इंकार किया तथा साजिशन व रंजिशन इस मामले में आरोपी बनाए जाने की बात कही। आरोपियों के बयान के दौरान वादी के अधिवक्ता अमरनाथ सिंह उपस्थित रहे। न्यायालय ने शेष आरोपियों के बयान 313 हेतु अगली तारीख 7 नवंबर तय की है।