दुराचार के प्रयास में दो को तीन वर्ष की कैद
जौनपुर: मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के बहरैवा निवासी किशोरी से दुराचार का प्रयास करने के दो आरोपियों को एए
जौनपुर: मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के बहरैवा निवासी किशोरी से दुराचार का प्रयास करने के दो आरोपियों को एएसजे चतुर्थ बुधिराम यादव ने तीन वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
बहरैवा गांव निवासी एक युवती ने थाना मड़ियाहूं में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि दिनांक 12 अपै्रल 2012 को 5 बजे सुबह मेरी 15 वर्षीय बहन शौच करने गई थी। वहां गांव के प्रकाश व आजाद ने उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। उसके शोर पर भाभी व मनोज वहां पहुंचकर लड़की को बचाया। आरोपियों ने उसकी बाली छीन लिया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल किया। एडीजीसी प्रकाश मिश्रा ने 6 गवाह परीक्षित कराए। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
पप्पू व शेरई का कोर्ट में सरेंडर
जौनपुर: जफराबाद थाना क्षेत्र के राजेश सिंह की 17 सितंबर को गोली मारकर की गई हत्या के मामले में आरोपी जिला पंचायत सदस्य पप्पू यादव व शेर बहादुर यादव उर्फ शेरई ने बुधवार को प्रभारी सीजेएम की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मामले में आरोपी आनंद यादव, बृजेश मौर्य व मनोज सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी आनंद ने गोली मारने की बात भी कबूला है। हत्याकांड में आरोपी सिन्टू यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।