पंजीकरण न होने से लाभ नहीं ले पा रहे श्रमिक
पलिगढ़ (मऊ) : रजिस्ट्रेशन न होने से अधिकतर श्रमिक मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जा रहे ह
पलिगढ़ (मऊ) : रजिस्ट्रेशन न होने से अधिकतर श्रमिक मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। निर्माण श्रमिक के हितार्थ दुर्घटना, पुत्री विवाह अनुदान, साइकिल सहायता, आवास सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, अक्षमता पेंशन योजना सहित 15 योजनाओं से अधिक योजना है। जिससे श्रमिकों को लाभान्वित कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस उद्देश्य से जिला श्रम कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए 12 महीनों में 90 दिन तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो। विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बहुत से श्रमिकों का जाब कार्ड किसी भी प्रधान द्वारा कार्य के दिनों का कोई भी वितरण नहीं दिया गया है। जिसे कारण कार्यो की गिनती होना संभव नहीं है। इसी कारण से श्रमिक पंजीयन से वंचित हो जा रहे हैं।
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पंजीकरण हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया
12 महीनों में 90 दिन तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किए हों तथा उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। पंजीकरण फार्म के साथ दो फोटो, आयु प्रमाण पत्र, जाब कार्ड सहित 50 रुपये पंजीकरण शुल्क व 50 रुपया एक वर्ष का अंशदान लगना अनिवार्य है। 2 अक्टूबर को जिले पर 250 साइकिल बांटी जाएगी। वरिष्ठ क्लर्क जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इसके लिए वह श्रमिक पात्र होंगे जिनका छ: माह पूर्व पंजीयन हुआ है, वही पात्र होगा।
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बीपीएल की बाध्यता नहीं
निर्माण कामगार हितार्थ योजना में निर्माण श्रमिकों के लिए बीपीएल कार्डधारक व सूची में नाम होने की वैधता नहीं है। इस योजना में नि:शुल्क साइकिल दिया जायेगा। आवास हेतु उनकी जमीन पर एक लाख की धनराशि प्राप्त होगी। दुर्घटना मृत्यु होने पर दो लाख विकलांगता में एक लाख पचास हजार तथा आंशिक विकलांगता में अस्सी हजार धनराशि मिलेगा। महिलाओं को दो प्रसव तक 12 हजार दिया जायेगा।