बिना अनुमति जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई
मथुरा: अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व तथा प्रभारी अधिकारी एमसीएमसी रवीन्द्र कुमार के अनुसार, विध
By Edited By: Published: Wed, 18 Jan 2017 12:29 AM (IST)Updated: Wed, 18 Jan 2017 12:29 AM (IST)
मथुरा: अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व तथा प्रभारी अधिकारी एमसीएमसी रवीन्द्र कुमार के अनुसार, विधान सभा निर्वाचन के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया जारी रहने के दौरान वाहनों को कलक्ट्रेट के अंदर लाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। एडीएम ने बताया कि रिटर्निंग ऑफीसर के बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी जुलूसों की वीडियोग्राफी करायी जाएगी। नामांकन करने वाले लोग नामांकन स्थान से सौ मीटर की दूरी से केवल अधिकतम चार व्यक्तियों के साथ नामांकन स्थल पर आ सकते है।
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